बहराइच हिंसा मामला : बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक निर्देश दिए कि फिलहाल कोई ऐसी कार्रवाई न की जाए जो विधि सम्मत न हो। वहीं सरकारी वकीलों ने भी विधि सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में चार बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को इन पर आपत्ति दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की है।
हालांकि कोर्ट ने मामले में अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल कथित अतिक्रमणकारियों को 11 नवंबर तक ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में राहत मिलेगी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जनहित याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। याचिका में बहराइच के कथित अतिक्रमणकारियों को 17 अक्टूबर को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी गई है और उन्हें रद्द करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे ये सवाल
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कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या नोटिस जारी करने से पहले कोई सर्वेक्षण कराया गया था? जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए, क्या वे निर्मित परिसर के मालिक हैं या नहीं? नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी नोटिस जारी करने में सक्षम है या नहीं? इन बिंदुओं के अलावा कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि महराजगंज बाजार की जिस सड़क पर ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किए गए, क्या वहां पूरा निर्माण या निर्माण का कोई हिस्सा अवैध था या नहीं?
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ उपस्थित हुए और कोर्ट को वांछित जानकारी दी। बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महराजगंज में हुई हिंसा के बाद राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद महराजगंज के कथित अतिक्रमणकारियों को उनके निर्माण ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। Bahraich Violence Case
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