बदायूं : दुष्कर्म में विफल होने पर सात वर्षीय बालिका की सिर कुचलकर हत्या करने के मामले में बदायूं कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जज दीपक कुमार की कोर्ट ने चार माह में सुनवाई पूरी करते हुए 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि पूरा मामला बदायूं शहर के बिल्सी कस्बे का है। जहां 18 अक्टूबर 2024 को सात वर्षीय बालिका अपने घर से सब्जी खरीदने गई थी। जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस को बालिका के घर वापस न लौटने की सूचना दी। पुलिस ने बालिका का शव खंडहरनुमा मकान से बरामद किया। कपड़े अस्त-व्यस्त थे। वहीं चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और हत्या का मामला दर्ज किया था।
शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी जाने आलम की पहचान हुई और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने चार महीने में सुनवाई पूरी कर आरोपी जाने आलम को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद लड़की के पिता ने कहा कि कोर्ट ने अपराधी को फांसी की सजा सुनाई है। हम इससे संतुष्ट हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं। Badaun News