प्रयागराज : सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर कब्जे को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली। यह मुकदमा 2021 में एक राजस्व निरीक्षक ने दायर किया था। हाईकोर्ट से आजम खान को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। अब जल्द ही उनकी रिहाई हो सकती है।
आजम खान पर रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर कब्जे का आरोप था। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने सभी दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 21 नवंबर, 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में जफर अली जाफरी, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया है।
रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में जेल में बंद सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने जमानत अर्जी पर बहस की।
आजम खान के वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने कहा कि इस मामले में जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री के जेल से रिहा होने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आजम को लगभग सभी मामलों में राहत मिल गई है। संभावना है कि वह जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे।