सहारनपुर : पत्रकार आशीष धीमान और उनके भाई आशुतोष धीमान की हत्या के मामले में सहारनपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बेटे समेत माता-पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया है।
एडीजीसी अमित त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) आलोक शर्मा की अदालत ने मुख्य आरोपी महिपाल सैनी, उसकी पत्नी विमलेश और बेटे सूरज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, महिपाल के पिता जगदीश को आर्म्स एक्ट के तहत 6 महीने की सजा सुनाई गई है क्योंकि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार उनका लाइसेंसी हथियार था, जो उन्होंने अपने बेटे महिपाल को दिया था।
एडीजीसी अमित त्यागी के अनुसार, बुधवार को अदालत ने महिपाल, विमलेश और सूरज को दोषी करार दिया था। लेकिन सूरज अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते उसका वारंट जारी कर दिया गया था। शुक्रवार को जब वह अदालत में पेश हुआ, तो सजा का ऐलान कर दिया गया। अब सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है। बेटों के हत्यारों को उम्रकैद की सजा मिलने पर मां उर्मिला ने अदालत का आभार जताया है। हालांकि, वह हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही हैं।
बता दें कि 18 अगस्त 2019 को थाना कोतवाली क्षेत्र के माधव नगर में पत्रकार आशीष धीमान और उनके भाई आशुतोष धीमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में महिपाल सैनी, उनकी पत्नी विमलेश, बेटा सूरज, बेटी वर्षा, गौरव और सनी को आरोपी बनाया गया था। सभी पड़ोसी हैं और हत्या की वजह नाली में गोबर और कूड़ा फेंकने को लेकर हुआ झगड़ा था।
हत्या में शामिल तीन अन्य आरोपी वर्षा, गौरव और सनी उस समय नाबालिग थे, इसलिए उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। तीनों फिलहाल जमानत पर हैं। महिपाल 2019 से जेल में है। इसी मामले में मृतक आशीष धीमान की मां उर्मिला पर भी जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन अदालत ने आरोपी को इस आरोप से बरी कर दिया था। Saharanpur News