देहरादून : समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसे लोगों का विवाह पंजीकरण रद्द नहीं होगा, जो शादी के समय नाबालिग थे या फिर दंपत्ति में से कोई एक भी नाबालिग था। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर पंजीकरण के समय दोनों वयस्क हो गए हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द नहीं होगा। मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसे विवाह के मामलों का भी पंजीकरण किया जाना चाहिए।
दरअसल, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की बैठक हुई। इस दौरान सभी जिलों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पंजीकरण की प्रगति की भी जानकारी ली गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण कराने पर जोर दिया। इसके लिए सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना विवाह पंजीकरण कराएं।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने पंजीकरण के लंबित मामलों का भी तेजी से निस्तारण करने को कहा है। मुख्य सचिव ने मैदानी जिलों में पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।