संभल : लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अब उन्हें इस मामले में राहत मिल गई है। कोर्ट ने अब राहुल को 7 मई को पेश होने का आदेश दिया है। हिंदू नेता सिमरन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
आपको बता दें कि संभल के बबराला निवासी हिंदू नेता सिमरन गुप्ता ने रायबरेली से राहुल गांधी के उस बयान को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य से है। सिमरन गुप्ता ने इसी साल 23 जनवरी को एडीजे द्वितीय की कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
सिमरन गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने याचिका दायर की थी, जिस पर निर्भय नारायण राय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन उनके वकील ने समय मांगा। जिसके बाद अब अदालत ने उन्हें 7 मई तक का समय दिया है। राहुल गांधी के मामले में अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी। कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली हिंदू नेता सिमरन गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी के वकील ने समय मांगा है, जिसके लिए अदालत ने 7 मई की तारीख तय की है।
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