सहारनपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। सांसद इमरान मसूद ने हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। मामला पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ मामले की सुनवाई करेगी। अगर कोर्ट इमरान मसूद पर कोई फैसला सुनाता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इमरान मसूद के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के आरोप में केस दर्ज हुआ था।

आपको बता दें कि 28 मार्च 2014 को देवबंद की तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने देवबंद कोतवाली में इमरान मसूद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने देवबंद थाना क्षेत्र के लबकरी गांव में चुनावी रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। नरेंद्र मोदी के साथ ही इमरान मसूद ने बसपा के दो विधायकों को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी। इमरान मसूद पर आईपीसी की धारा 295 ए, 153 ए, 504, 506, 125 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद इमरान मसूद को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। 2014 में इमरान मसूद सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस मामले में 21 अक्टूबर 2014 को सहारनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने इमरान मसूद के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और अगर इमरान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तीन से सात साल की सजा हो सकती है।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान 2014 में दिया गया था, तब वे गुजरात के सीएम भी थे। इमरान मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यूपी सरकार और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी कुसुम वीर सिंह को विपक्ष बनाया है। 7 फरवरी को सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिपक्षियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था और वादी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। Imran Masood
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