सहारनपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी अस्पताल का लाइसेंस रिन्यू न करने पर सहारनपुर के सीएमओ पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कहा गया है कि सीएमओ आदेश और कानून की अनदेखी कर रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने सहारनपुर के अनाया हेल्थ सेंटर व अन्य की याचिका पर दिया है।
आपको बता दें कि डॉ. अंशुल गुप्ता ने सहारनपुर के बाजोरिया रोड पर एक भवन किराए पर लेकर अनाया हेल्थ सेंटर खोला था। लीज खत्म होने के बाद मकान मालिक ने परिसर खाली करने को कहा। जबकि याची का उक्त परिसर पर कब्जा बना हुआ था। वहीं, मकान मालिक ऊषा गुप्ता ने बेदखली याचिका दाखिल की है। याची ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के यहां वाद दायर किया। न्यायालय ने 23 फरवरी 2024 के आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की।
इस दौरान याची ने सीएमओ कार्यालय में अस्पताल के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। जिसके खिलाफ मकान मालिक ने मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र दिया था। मंडलायुक्त के निर्देश पर सीएमओ ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया। कहा गया कि विवादित परिसर के संबंध में लीज डीड की प्रति दाखिल नहीं की गई है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पर भी विचार नहीं किया गया।
जिसके बाद याची ने हाईकोर्ट में दूसरी याचिका दाखिल की। याची अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, आशीष सिंह ने तर्क दिया कि न्यायालय के पूर्व आदेश का उल्लंघन किया गया है। लीज डीड न होने या वेब पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण पंजीकरण नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। Saharanpur
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