देवबंद : देवबंद में वक्फ संपत्ति पर अवैध बैनामा और अवैध मदरसा निर्माण के मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने शिकायत में जिलाधिकारी को बताया गया था कि देवबंद तहसील के खसरा संख्या 381, जो कब्रिस्तान के रूप में वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत है। उस जमीन का अवैध रूप से बैनामा किया गया था और वहां एक अवैध मदरसे का निर्माण भी किया जा रहा है। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वक्फ की संपत्ति का विक्रय या हस्तांतरण गैरकानूनी है। शिकायत में रईस अहमद द्वारा खसरा संख्या 381 की भूमि का अवैध विक्रय किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने अमान्य करार दिया।
जिले में वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं के मामले आए दिन प्रकाश में आ रहे हैं। मेरठ निवासी शहजाद उर्फ पप्पू मियां ने देवबंद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। शहजाद ने निवर्तमान मुतवल्ली इस्माइल हुसैन, रईस अहमद और वर्तमान मुतवल्ली व सांसद इमरान मसूद के प्रतिनिधि अहमद अली, मुख्तार अहमद, नूर अहमद पर 36 बीघा जमीन धोखाधड़ी से बेचने का आरोप लगाया था। इसमें 12 बीघा जमीन कब्रिस्तान की है, जबकि बाकी जमीन पर खेती होती है।
आरोप लगाया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेची है। शहजाद उर्फ पप्पू मियां का कहना है कि मामले की शिकायत एसएसपी से की गई थी। तब यह मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं, सांसद प्रतिनिधि अहमद अली ने पहले दस आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि मौजूदा मुतवल्ली पांच साल से वक्फ की जमीन पर काबिज हैं। पिछले साल शहजाद उर्फ पप्पू, ताज अहमद, शिव कुमार, मनोज कुमार, गुरदीप सिंह, मेराज मियां, मोहम्मद एहतेशाम, मोहम्मद ऐजाजुलहक, इकबाल और आशु मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। Saharanpur News
जानकारी के मुताबिक़ ताज मियां, मेराज मियां और शहजाद सगे भाई हैं। उन्होंने वक्फ की जमीन को अपना बताते हुए एहतेशाम, शिव कुमार, मनोज कुमार, मोहम्मद ऐजाजुलहक, इकबाल, आशु मलिक और गुरदीप सिंह से इकरारनामा किया था। लेकिन जमीन पर मस्जिद, कब्र और मकबरा बना लिया गया है। उधर, अहमद अली का कहना है कि क्षतिग्रस्त मस्जिद का निर्माण 2010 से 2015 के बीच हुआ था। तब से आज तक जमीन पर कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। 2019 में वह मुतवल्ली बने और कार्यभार संभाला। फिर उन्होंने डीड देखी और उसे निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थें। इसके साथ ही, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी को एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के तहत मामले की गहन जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दर्ज एफआईआर में कांग्रेस पार्टी के नेता तथा वर्तमान सांसद इमरान मसूद का अपने को प्रतिनिधि बताने वाले मुतवल्ली अहमद अली तथा इसके पिता मुख्तार अली उर्फ बाबू गाड़ा, रईस अहमद, सुफी ईस्माइल हुसैन व नूर मोहम्मद के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में कोतवाली देवबंद में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसको लेकर भू-माफियों में हड़कंप मच गया है। Saharanpur News
वक्फ बोर्ड विधेयक से खतरे होगा मुसलमानों का भविष्य, MP इमरान मसूद ने सविधान पर बताया हमला
नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया News 14 Today के Facebook पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...