जानकारी के अनुसार मेहूवाला में रहने वाले एक व्यक्ति की शादी वर्ष 2014 में हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। यह व्यक्ति अत्यधिक शराब पीने का आदी था। इस वजह से उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। वर्ष 2019 में पत्नी के पड़ोस में सेनेटरी की दुकान चलाने वाले साबिर अली से अवैध संबंध हो गए। पति को इस बात का पता चल गया। इसके बाद दोनों के बीच अनबन बढ़ गई और आए दिन झगड़े होने लगे। जुलाई 2021 में साबिर ने अपनी प्रेमिका को भगवानपुर रुड़की स्थित अपने साढ़ू के घर भेज दिया। छह महीने वहाँ रहने के बाद, जनवरी 2022 में पति के परिवार वाले उसे समझा-बुझाकर मेहूवाला ले आए। महिला जब ससुराल आई तो साबिर से उसके रिश्ते गहरे हो गए। उसका पति इसका विरोध करता रहा। इससे तंग आकर महिला और उसके प्रेमी साबिर ने उसके पति से छुटकारा पाने की योजना बनाई।
साबिर अली ने अपने दोस्त रईस खान से संपर्क किया। रईस खान ने अपने गाँव बागपत निवासी शाहरुख को साबिर की प्रेमिका के पति की हत्या की सुपारी दो लाख रुपये में दी। शाहरुख ने इस योजना में अपने दो अन्य दोस्तों अरशद और रवि कश्यप को भी शामिल कर लिया। शाहरुख, रवि कश्यप और अरशद 26 नवंबर को देहरादून जिले के विकासनगर स्थित एक लॉज में रुके। 27 नवंबर को रईस ने तीनों को सुबह 11 बजे शिमला बाईपास मेहूवाला बुलाया और महिला के पति का चेहरा दिखाया।
27 नवंबर को शाहरुख, अरशद और रवि ने महिला के पति का ई-रिक्शा किराये पर लिया और उसे बुद्ध मंदिर और एफआरआई ले गए। 28 नवंबर 2022 को अरशद ने अपने नंबर से ई-रिक्शा चालक को दोबारा कॉल किया और गुच्चूपानी की बुकिंग के बारे में बताया। महिला का पति तीनों को ई-रिक्शा में आईएसबीटी से गुच्चूपानी ले गया। यहां चारों ने शराब पी। इसके बाद शाम के अंधेरे में जब महिला का पति नशे में धुत हो गया, तो रवि कश्यप ने एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। सिर पर पत्थर लगने से जब वह गिर पड़ा, तो अरशद और शाहरुख ने उसका सिर भी पत्थर से कुचल दिया। इससे ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई।
इसके बाद तीनों सुपारी किलर पैदल गुच्चूपानी चौक आए। वहां से वे एक टाटा मैजिक में आईएसबीटी पहुंचे। उन्होंने आईएसबीटी से एक गाड़ी बुक की और अपने-अपने घर चले गए। हत्या के आरोपी रईस ने तीनों को 20,000 रुपये एडवांस में दिए थे। बाकी रकम हत्या के बाद दी जानी थी। जब आरोपी महिला के पति की हत्या कर रहे थे, तब उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया था। मामले की जाँच के दौरान पुलिस को आरोपी के फ़ोन से यह वीडियो बरामद हुआ।
पुलिस ने ई-रिक्शा चालक की पत्नी साबिर, शाहरुख, रवि कश्यप और रईस खान को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अदालत ने पैसों के लिए हत्या करने वाले तीनों आरोपियों अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को मौत की सज़ा और 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। हत्या की साज़िश रचने के दोषी साबिर अली और उसके दोस्त रईस खान को आजीवन कारावास और 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने साबिर अली और रईस खान को तीन महीने के भीतर ई-रिक्शा चालक के बच्चों को एक लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में ई-रिक्शा चालक की पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि 30 नवंबर 2022 को तेलपुर मेहूवाला निवासी एक ई-रिक्शा चालक का शव गुच्चूपानी पिकनिक स्पॉट की पार्किंग के पास मिला था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से पता चला कि 28 नवंबर को ई-रिक्शा चालक के मोबाइल पर एक संदिग्ध नंबर से पांच कॉल आईं। यह नंबर अरशद का था, जिसे बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अरशद ने बताया कि ई-रिक्शा चालक की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते साबिर अली ने हत्या की सुपारी दी थी।