1984 Anti-Sikh Riots : सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा, सजा से नाखुश पीड़ित बोले- ‘उसे फांसी मिलनी चाहिए’

Suprim Court
नई दिल्ली : 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दो सिख नागरिकों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने 25 फरवरी तक फैसला सुरक्षित रखा था।
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दूसरी ओर, सज्जन कुमार को दी गई उम्रकैद की सजा से पीड़ित महिलाएं नाखुश हैं। उनका कहना है कि सज्जन को फांसी मिलनी चाहिए। वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद सिख समुदाय के लोग सज्जन कुमार और कमल नाथ के लिए फांसी की सजा की मांग करते नजर आए।

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने कहा कि सज्जन कुमार की उम्र 80 साल से अधिक है, इसलिए कोर्ट ने सज्जन को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि सज्जन को आईपीसी की धारा 302 और 436 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

1984 के सिख विरोधी दंगों में दो सिख नागरिकों की हत्या
के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा
सुनाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला
सुनाया है। सज्जन कुमार पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इस फैसले से सिख समुदाय में न्याय की उम्मीद जगी है।
सज्जन कुमार को दंगा और हत्या आदि में दोषी ठहराया गया था। सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना और हत्या आदि से जुड़ी धाराओं के तहत 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था।

पंजाबी बाग थाने ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली। अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया था। भीड़ ने शिकायतकर्ता, जो जसवंत की पत्नी है, के घर पर भी हमला किया, जिसमें उसके पति और बेटे की मौत हो गई, इसके अलावा सामान लूट लिया और उनके घर में आग लगा दी। 1984 Anti-Sikh Riots

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