
वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने कहा कि सज्जन कुमार की उम्र 80 साल से अधिक है, इसलिए कोर्ट ने सज्जन को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि सज्जन को आईपीसी की धारा 302 और 436 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
1984 के सिख विरोधी दंगों में दो सिख नागरिकों की हत्याके मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजासुनाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसलासुनाया है। सज्जन कुमार पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।इस फैसले से सिख समुदाय में न्याय की उम्मीद जगी है।
पंजाबी बाग थाने ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली। अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया था। भीड़ ने शिकायतकर्ता, जो जसवंत की पत्नी है, के घर पर भी हमला किया, जिसमें उसके पति और बेटे की मौत हो गई, इसके अलावा सामान लूट लिया और उनके घर में आग लगा दी। 1984 Anti-Sikh Riots