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Saharanpur News : फीराहेड़ी में हुई विकास कार्यों की जांच, ग्राम प्रधान और सचिव पर हो सकती है कार्यवाई

Saharanpur News : सहारनपुर के गांव फीराहेड़ी के ग्राम प्रधान और समर्थकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीण महिला की शिकायत पर विकास कार्यों की जांच शुरू हो गई। जांच अधिकारी ने टीम के साथ गांव के पंचायत घर पहुँच कर ग्रामीणों और शिकायत कर्ता से पूछताछ की। जांच अधिकारी राकेश मौर्य ने शिकायत में बताये गए 6 बिंदुओं की मौके पर जाकर जांच की है। जांच में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव संयुक्त रूप से दोषी पाए गए। ग्राम सचिव की मिली भगत से विकास कार्यों में बड़ी धांधली मिली है। जहां आरसीसी की सड़क घटिया सामग्री से बनाई गई वहीं स्कूली बच्चों को मिलने वाली स्कूल ड्रेस, बैग और किताबों में भी धांधली सामने आई है। जिसके चलते जांच अधिकारी ने ग्रामीणों की मौजूदगी में जांच पूरी की है।
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सीसी सड़क की जांच करते अधिकारी

आपको बता दें कि गांव फीराहेड़ी निवासी पूजा देवी पत्नी पुनित कुमार सहारनपुर ने अपने ग्राम प्रधान और सचिव के कागजी विकास कार्यों की शिकायत की थी। पूजा देवी ने बाकायदा शपथ पत्र देकर ग्राम प्रधान मौ. जीशान पर ग्राम सचिव के साथ मिली भगत कर विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया था। महिला  की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अधिकारी को मामले की जांच सौंपी थी। जिसकी जाँच 5 फरवरी 2024 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और अभियन्ता जिला पंचायत ने अपने मनमाने ढ़ग से कर सचिव और ग्राम प्रधान का बचाव किया था। Saharanpur News

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जिसके बाद ग्रामीण महिला पूजा मामले की दोबारा जांच की मांग को लेकर न सिर्फ भूख हड़ताल पर बैठी बल्कि जिलाधिकारी आरटीआई में मिले साक्ष्यों की प्रतियां देकर कार्यवाई की मांग की थी। जिलाधिकारी ने दोबारा जांच का आश्वासन देकर महिला की भूख हड़ताल खत्म कराई और कृषि उपनिदेशक राकेश मौर्य को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गुरूवार को जांच अधिकारी टीम के साथ गांव फीराहेड़ी पहुंच गए। जहां बंद कमरे में जांच अधिकारी ने शिकायत कर्ता से पूछताछ की और उसके बाद गांव की गलियों में निकल पड़े। Saharanpur News
इस दौरान ग्राम प्रधान पक्ष की महिलाओं ने मौके पर पहुँच कर शिकायत कर्ता पूजा के साथ बदसलूकी की और ग्राम प्रधान का बचाव करते हुए खूब खरीखोटी सुनाई। अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायत कर्ता और प्रधान पक्ष के बीच जमकर नोंक-झोंक भी हुई। जिसके चलते गांव में पुलिस बुलानी पड़ी। शिकायत कर्ता पूजा देवी ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि उसके गांव में हुए विकास कार्यों में धांधली कर प्रधान और सचिव ने सरकारी पैसे की बंदरबांट की है। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से विकास कार्यों में खर्च का ब्योरा माँगा था। लेकिन दी गयी आरटीआई की कोष बही में मांगे गए बिन्दूओं का आय-व्यय नहीं था। इसी को देखते हुये उक्त बिन्दूओ की जाँच हेतु शिकायत की थी। Saharanpur News
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शिकायतकर्ता के मुताबिक़ 5 फरवरी को हुई जांच में 4 बिन्दूओ सबंधित अधिकारीयों ने जानबुझकर आरोप सिद्ध नहीं किया। जबकि आरोप सिद्द बिन्दूओं के मेरे पास साक्ष्य भी है। पंचायती विभाग सहारनपुर सरकारी धन का गबन / घोटाला करने वाले ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव को बचाना चाहते है उनके गबन घोटाले के आरोप को सिद्ध नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा उसको पंचायती विभाग के द्वारा मुझे मानसिक रूप से परेशान किया गया। उसने चेतावनी दी थी कि अगर मुझे मेरे पास साक्षो के आधार पर न्याय नही मिलता है तो अपने बच्चे के साथ पंचायती विभाग सहारनपुर के विरूद्ध भूख हडताल पर बैठूगी। जिसके बाद जिलाधिकारी ने दोबारा जांच कराई है। Saharanpur News
जांच में ग्राम प्रधान और सचिव की करतूत का खुलासा हुआ है। जांच समिति की प्रारम्भिक जांच में आरोप सिद्ध पाये गये है। स्कूल वैच क्रय-जाँच के समय स्कूल बैंच क्रय से सम्बन्धित कार्य हेतु रस्तुत किये गये अभिलेखो के अनुसार शिकायती बिन्दु में उल्लेखित धनराशि अकन 119416.0050 स्कूल बैद्र फर्निचर व अन्य व्यय शर्शाया गया है। इस प्रकार स्कूल बैंच क्रय किये जाने में भुगतान की दिनांक के बाद के बिल प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वित्तीय अनयमितता प्रदर्शित होती है। जिसके लिए आप एवं सचिव ग्राम पंचायत फिराहेडी प्रथम दृष्टया संयुक्त रूप से दोष है। Saharanpur News
वहीं राजकुमार के घर से नरेन्द्र के घर तक सी.सी. निर्माण कार्य- उक्त सी.सी. निर्माण कार्य पर अंकन 1,23,185.00 रू० व्यय किये गये है। जबकि उक्त कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित नहीं की गयी है। जो वित्तीय अनियभित्ता की श्रेणी में आता है। जिसके लिए आप एंव सचिव ग्राम पंचावत फिराहेडी प्रथम दृष्टया संयुक्त रूप से दोषी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की जांच आख्या संलग्न करते हुए पंचायत राज एक्ट की धारा 95(1) ङः) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण (साक्ष्यों सहित) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक स्पष्टीकरण / उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। Saharanpur News

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