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आपको बता दें कि गांव फीराहेड़ी निवासी पूजा देवी पत्नी पुनित कुमार सहारनपुर ने अपने ग्राम प्रधान और सचिव के कागजी विकास कार्यों की शिकायत की थी। पूजा देवी ने बाकायदा शपथ पत्र देकर ग्राम प्रधान मौ. जीशान पर ग्राम सचिव के साथ मिली भगत कर विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अधिकारी को मामले की जांच सौंपी थी। जिसकी जाँच 5 फरवरी 2024 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और अभियन्ता जिला पंचायत ने अपने मनमाने ढ़ग से कर सचिव और ग्राम प्रधान का बचाव किया था। Saharanpur News
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उपरोक्त के सम्बन्ध में जांच अधिकारी की जांच आख्या संलग्न करते हुए पंचायत राज एक्ट की धारा 95(1) ङः) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त के सम्बन्ध में 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण (साक्ष्यों सहित) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक स्पष्टीकरण / उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। Saharanpur News