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Mumbai News : मां-बाप की गैर मौजूदगी में भाई-बहन पोर्न वीडियो देखकर करती थे मस्ती, बहन हुई गर्भवती, भाई को हुई जेल, अदालत के आदेश पर होगा गर्भपात

मुंबई :  मुंबई में भाई-बहन के पाक रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है वहीं इस घटना से आम आदमी से लेकर अदालत तक हैरान है। जहां माता-पिता के ड्यूटी पर चले जाने के बाद भाई-बहन ने न सिर्फ ब्लू फिल्म देखी बल्कि दोनों ने शारीरिक सबंध बनाये हैं। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब 15 साल की नाबालिग बहन गर्भवती हो गई। युवती की मां ने इस बाबत सख्ती से पूछा तो उसके होश उड़ गए। युवती ने बताया कि उसके 13 वर्षीय नाबालिग भाई ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है। जिसके युवती का गर्भपात कराने के लिए परिजनों ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

 

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आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले माता-पिता के घर से ड्यूटी पर जाने के बाद 15 साल की नाबालिग युवती और उसके 13 वर्षीय भाई ने ब्लू फिल्म देखना शुरू किया था। जिसके चलते दोनों भाई-बहन उत्तेजित हो गए और 13 साल के भाई ने अपनी बड़ी बहन के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। युवती के मुताबिक़ जब भी दोनों भाई बहन घर में अकेले होते तो उसका भाई पहले उसको ब्लू फिल्म दिखाता और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता था। मई महीने की शुरुआत में युवती के पेट में दर्द होने लगा था। Mumbai News

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युवती ने अपनी मां से पेट में दर्द में बताया तो वह उसको लेकर अस्पताल पहुंची। जहां डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है। युवती की मां जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ में युवती ने जो बताया उसे सुनकर वह सन्न रह गई। युवती ने बताया कि जब में दोनों भाई-बहन अकेले में होते थे तो उसका भाई उसको अश्लील वीडियो दिखाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। Mumbai News


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जिसके बाद मां ने अपने बेटे के खिलाफ बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवा दी। मां की शिकायत पर बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस आरोपी नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर किशोर गृह भेज दिया गया। वहीं 24 सप्ताह से ज्यादा के गर्भवती बेटी को लेकर उसकी चिंताए बढ़ने लगी। Mumbai News

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कानून 24 सप्ताह से ज्यादा गर्भावस्था होने पर गर्भपात कराने से पहले हाई कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। नाबालिग लड़की की हालत को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने 24 सप्ताह के गर्भपात कराने की इजाजत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मार्ने और न्यायमूर्ति नीला गोखले की अवकाश पीठ ने उक्त प्रकरण में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि “स्थिति की तात्कालिकताओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही नाबालिग के हित और उसकी सुरक्षा को देखते हुए  24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत दी है।” Mumbai News

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दरसअल युवती की मां ने गर्भपात कराने के लिए मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी लगाईं थी। 9 मई को हाई कोर्ट ने बोर्ड को लड़की की जांच करने का निर्देश दिया था। लड़की की मां ने अधिवक्ता एशले कुशर के माध्यम से उच्च न्यायालय में गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन (एमटीपी) की अनुमति मांगी, क्योंकि उनकी बेटी का गर्भ समापन के लिए 24 सप्ताह की कानूनी सीमा से ज्यादा हो चुका था। Mumbai News

मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मार्ने और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने जे.जे. हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर किया है। जिसे एडवोकेट ज्योति चौहान ने साबित किया था। गर्भवती बच्ची के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती ने यौन उत्पीड़न झेला है, वह 25 सप्ताह 4 दिन की गर्भवती है। पीठ ने अपने फैसले के दौरान इस बात पर भी गौर किया कि लड़की काफी समय तक इस बात से अनजान थी कि वह गर्भवती थी। Mumbai News

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