NEET-UG 2024

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा पर दिया सावधानी बरतने का निर्देश, 22 जुलाई को सनायेगी फैसला 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई, 2024 को NEET-UG 2024 परीक्षा की दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और लीक हुए प्रश्नपत्रों और ‘के पुरस्कार’ अंक (अनुग्रह अंक) के कारण विवादों में घिर गई थी।

NEET-UG 2024

मुख्य बिंदु:

  • पुन: परीक्षा का अंतिम विकल्प: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तभी दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाएगा जब यह “अंतिम विकल्प” हो।
  • लीक की सीमा का आकलन: अदालत ने लीक की गंभीरता का आकलन करने और तदनुसार निर्णय लेने पर ज़ोर दिया।
  • समय अंतराल महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक और परीक्षा के बीच पर्याप्त समय अंतराल होना चाहिए।
  • कड़ी कार्रवाई: अदालत ने सरकार को लीक और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ “निर्मम” कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अदालत की टिप्पणी:

  • यह संदेह से परे है कि प्रश्न लीक हो गए थे। परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है।
  • अगर छात्रों को परीक्षा की सुबह (लीक हुए प्रश्नों को) याद करने के लिए कहा जाता तो लीक इतनी व्यापक नहीं होती।
  • एक बात स्पष्ट है… लाखों छात्रों के करियर से निपट रहे हैं।
  • आपने लाभार्थियों के साथ क्या किया है? आपको निर्दयी होना होगा… प्रक्रिया में कुछ आत्मविश्वास की भावना लाएँ।
  • परीक्षा में गड़बड़ी स्वीकार: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि NEET UG 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हुए थे और परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया था।
  • पुनर्परीक्षा का विकल्प: अदालत ने कहा कि केवल तभी दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाएगा जब यह साबित हो जाए कि लीक व्यापक पैमाने पर हुआ था और पर्याप्त संख्या में छात्र प्रभावित हुए थे।
  • समय अंतराल महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा का फैसला लेने से पहले लीक और वास्तविक परीक्षा के बीच समय अंतराल महत्वपूर्ण होगा। यदि लीक और परीक्षा के बीच का समय कम था, तो दोबारा परीक्षा की आवश्यकता कम हो सकती है।
  • सरकारी जवाबदेही: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अगले चरण :

  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार को 21 जुलाई तक अतिरिक्त तर्क देने का निर्देश दिया है।
  • अदालत 22 जुलाई को मामले में सुनवाई जारी रखेगी और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी।
  • एनटीए द्वारा जांच: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को लीक की सीमा और प्रभावित छात्रों की संख्या का पता लगाने के लिए जांच करनी होगी।
  • अदालत का अंतिम फैसला: एनटीए की रिपोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने या दोबारा परीक्षा आयोजित करने का अंतिम फैसला करेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने का आदेश नहीं दिया है। अदालत का अंतिम फैसला एनटीए की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।

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