लेन ड्राइविंग को जागरूकता की अलख जगा रही हरियाणा पुलिस

चंडीगढ़, 20 जून। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस द्वारा आमजन में लेन ड्राइविंग नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को गाड़ी सही लेन में चलाने संबंधी जानकारी दी जाती है और उल्लंघना करने वालो के नियमित चालान किए जा रहे हैं परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 177 सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई।

इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि गत वर्ष लेन ड्राइविंग को लेकर जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-44 (जिला अम्बाला से जिला सोनीपत) पर ट्रायल करने का निर्णय लिया गया जिसके परिणामस्वरूप इस राजमार्ग पर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 81 दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई। इस ट्रायल के सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा इसे अलग-2 चरणों में प्रदेश के अन्य जिलों में लागू करने की कार्ययोजना तैयार की गई। इसके तहत लेन ड्राइविंग की पालना के लिए विशेष अभियान चलाए गए। भारत के सभी परिवाहको व ट्रक युनियनों को लेन ड्राईविंग की पालना हेतू समय-2 पर दिशा निर्देश जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 177 सड़क दुर्घटनाएं कम दर्ज की गई।

सड़क सुरक्षा संबंधी आंकड़े सांझा करते हुए उन्होंने बताया कि गत वर्ष लेन ड्राइविंग उल्लंघना को लेकर प्रदेश में 2 लाख 29 हजार 383 वाहन चालकों के चालान किए गए। इसी प्रकार, इस वर्ष जनवरी-2024 से लेकर मई-2024 तक लेन ड्राइविंग के 1,56,674 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। इसी प्रकार, हरियाणा पुलिस द्वारा लोगों को लेन ड्राइविंग के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष-2023 में 2163 जागरूकता अभियान चलाए गए जिसमें 3,38,068 लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। अभियान के तहत वर्ष-2024 में जनवरी माह से लेकर मई तक 843 जागरूकता अभियान चलाए गए जिसमें 1,27,628 लोगों ने भाग लिया।

 पुलिस महानिरीक्षक (यातायात एवं राजमार्ग) हरदीप दून ने बताया कि लेन ड्राइविंग को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर सभी पुलिस आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षकों तथा उप पुलिस अधीक्षकों को लेन ड्राइविंग की पालना को लेकर चलाए जा रहे अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि वे भारी वाहन चालकों को फास्ट लेन (दाहिनी  लेन) का इस्तेमाल करने से रोंके और वे निर्धारित लेन में ही वाहन चलाएं।

सुरक्षित यात्रा के लिए लेन ड्राइविंग को लेकर दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लोग वाहन चलाते समय सही लेन का चुनाव करें और उचित सिग्नल देकर ही लेन बदले। लोग ओवरटेकिंग के लिए दाहिनी लेन का इस्तेमाल करे। अपनी लेन बदलने से पहले और ओवरटेक करते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लेन ड्राइविंग नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उस पर 500 रुपये तथा दूसरी बार 1500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

दून ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे लेन ड्राइविंग की पालना सुनिश्चित करें। लेन ड्राइविंग से सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक परिवार का सदस्य सुरक्षित रहें और किसी भी परिवार को सड़क दुर्घटना की वजह से दुख की घड़ी का सामना ना करना पड़े, इसलिए लोग स्वयं भी लेन ड्राइविंग की पालना करें और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।

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