बदायूं : बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इंतेजामिया कमेटी की ओर से दलील दी गई। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दलील दी कि इस मामले में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर-मस्जिद विवाद में कोई भी आदेश देने पर रोक लगा दी है। इस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें रखीं। अब मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर…