पडरौना, उत्तर प्रदेश: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने शुक्रवार को 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुकदमा के अनुसार 29 अगस्त 2022 की शाम को 7 बजे रवि राय बालिका को कुछ खिलाने के बहाने बुलाया था। 3-4 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चला तो घर वाले परेशान हो गए। पूछताछ में जानकारी मिली कि बालिका नहीं है और रवि भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने 112 नंबर डायल करके…