One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi

One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi : राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाने वाले वकील को SC का झटका, एक लाख का लगाया जुर्माना

One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi : राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाने वाले वकील को SC का झटका, एक लाख का लगाया जुर्माना

Published By Anil Katariya
One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi नई दिल्ली :  2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र “मोदी” के सरनेम को लेकर एक विवादित ब्यान दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया था। इस मामले में SC के एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दाखिल कर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। शुक्रवार को हुई सुनवाया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अधिवक्ता की याचिका को खारिज कर दिया बल्कि याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया। साथ ही इस तरह की बेबुनियादी याचिका दाखिल नहीं करने की नसीयत दी है।
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आपको बता दें कि 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी के साथ कर्नाटक के वायनॉड से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम “मोदी” के सरनेम को लेकर विवादित टिपण्णी कर दी। राहुल गांधी ने कहा था “क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है?” राहुल गांधी के इस ब्यान के बाद सियासी गलियारों का माहौल गरमा गया। राहुल गांधी के ब्यान को लेकर विभिन्न तरह की टिप्पणियां होने लगी। वहीं राहुल गांधी के उस बयान को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi
राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दरअसल 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi
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राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला निचली अदालत में पहुंच गया। जहां मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने राहुल गांधी को न सिर्फ सजा सुनाई थी बल्कि उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ हुई कार्यवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले की सुनवाई कर उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल की थी। One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi

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इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका करने वाले अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि राहुल गांधी को सदस्यता रद्द की जाए। आज शुक्रवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। One Lakh Fine on Lawyer Who Filed Petition Against Rahul Gandhi

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