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Jharkhand News : अधिकारियों के खिलाफ हुए मुकदमों को रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची ईडी, हेमंत सोरेन ने कराया था मुकदमा

Jharkhand News : अधिकारियों के खिलाफ हुए मुकदमों को रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची ईडी, हेमंत सोरेन ने कराया था मुकदमा

Published By- Roshan Lal Saini

Jharkhand News : हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) की टीमों ने झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। जिसके चलते हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई थी। हेमंत सोरेन की शिकायत ईडी के गले की हड्डी ना बन जाए इसको लेकर ED ने हाईकोर्ट का दरवाजा खट खटाया है। ED ने अधिकारियों के खिलाफ हुए मुदकमों को रद्द करने की मांग की है।

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आपको बता दें कि कि पिछले दिनों ईडी की टीमों ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। जिसके बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की और एफआईआर दर्ज कराई थी।छापेमारी में ईडी अधिकारियों को हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी। ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि हेमंत सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, साथ ही दो लग्जरी कार भी जब्त हुई। Jharkhand News

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ईडी अधिकारियों ने दक्षिणी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के बंगले पर छापेमारी की और ईडी की टीम करीब 13 घंटे तक बंगले में मौजूद रही। जहां हर पहलु पर बारीकी से जांच की गई और बंगले पर मौजूद सोरेन के सहयोगियों और नौकरों से पूछताछ की गई थी। बता दें कि ईडी की टीम झारखंड में जमीन घोटाले में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंची थी। ईडी ने बंगले से नकदी के साथ ही एक हरियाणा नंबर की बीएमडब्लू कार और एक अन्य कार के साथ ही कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया है कि वह बुधवार को रांची स्थित आवास पर मिलेंगे। Jharkhand News

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर को लेकर एजेंसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने सोरेन के केस दर्ज कराने के फैसले को चुनौती दी है। बताया गया है कि एजेंसी ने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में तीन फरवरी को याचिका दायर की थी। Jharkhand News

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