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Jaunpur News : अपहरण कर रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार, अदालत कल सुनाएगी सजा 

Jaunpur News : अपहरण कर रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार, अदालत कल सुनाएगी सजा

Published By Roshan Lal Saini

Jaunpur News : नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण करने के बाद रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व सांसद धनजय सिंह और उसके साथी को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने सबूतों और गवाहों की बिनाह पर बाहुबली धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया है। जिसके बाद धनजय सिंह के समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि उक्त मामले में आरोपियों की सजा पर बुधवार को सुनवाई होगी।

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आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के थाना लाइन बाजार में अपहरण रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। अभिनव सिंघल ने जौनपुर से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह और उसके साथी विक्रम पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने दो साथियों संतोष और विक्रम साथ मिलकर न सिर्फ उसका अपहरण कर लिया था बल्कि उसको अपने आवास पर ले गए थे। जहां सांसद धनंजय सिंह ने उसकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर भद्दी भद्दी गालियां दी थी। आरोप है कि धनजंय सिंह प्रोजेक्ट मैनेजर पर कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बना रहे थे। जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना किया तो जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। Jaunpur News

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जानकारी के मुताबिक़ पीड़ित अभिनव सिंघल की ओर से मुकदमा कराये जाने के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत लेकर छूट गए थे। पिछली तारीख पर धनंजय, संतोष और विक्रम ने अदालत में आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि वादी पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज लिखवाया गया। उच्चाधिकारियों के कहने पर अदालत में केस डायरी दाखिल की गई। उन्होंने लिखा कि वादी ने पुलिस को दिए बयान और धारा 164 के बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है। जबकि शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। Jaunpur News

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शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक़ धनंजय सिंह के खिलाफ मिले सबूतों, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, व्हाट्सएप मेसेज, गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हुआ है। पीड़ित पर प्रोजेक्ट मैनेजर पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपियों का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। अपहरण और रंगदारी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट बुधवार फैसला सुनाएगी। Jaunpur News

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