Liquor Policy Case

Liquor Policy Case : AAP सांसद संजय सिंह को SC से मिली राहत, जामनत के बाद रिहाई के दिए आदेश 

Liquor Policy Case : AAP सांसद संजय सिंह को SC से मिली राहत, जामनत के बाद रिहाई के दिए आदेश

Published By Special Desk News14Today..

Liquor Policy Case : दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने 6 महीने बाद मंगलवार को जमानत देने का आदेश दिया।

संजय सिंह 6 बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं। धन संशोधन मामले की सुनवाई दौरान प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने कहा कि अगर AAP नेता को उक्त मामले जमानत दी जाती है तो ED को किसी तरह की आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने AAP नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह कोउत्पाद शुल्क घोटाले से सबंधित धन संशोशण मामले में 4 अक्तूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। ED की जांच रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर संजय सिंह को जेल भेज दिया था। संजय सिंह के खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। Liquor Policy Case

पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। हालांकि, बेंच ने साफ किया कि संजय सिंह को दी गई जमानत को ‘मिसाल’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। तीन जजों की बेंच ने कहा कि सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी. राजू ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी से निर्देश ले लिए हैं और अगर सिंह को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। Liquor Policy Case

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जानकारी के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने ED यानि प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि “क्या संजय सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए।” साथ SC ने यह भी कहा था कि “AAP नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं। उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है।” Liquor Policy Case

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ED और संजय सिंह के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि “कृपया आप सही तथ्य पर बात करें। इस पर सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। इस पर खन्ना ने कहा कि क्या दिनेश अरोड़ा को सीबीआई मामले में 16 नवंबर 2022 में माफी मिली?” Liquor Policy Case

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अदालत की बात सुनने पर संजय सिंह के अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि तब तक उनके बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं था। दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जिसके बाद उन्होंने पहली बार संजय सिंह पर ये आरोप लगाए हैं। पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए। Liquor Policy Case

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